चंडीगढ़ | सड़क हादसे में सोनीपत स्थित ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी की दो छात्राओं की मौत के मामले में फंसे छात्र मनन अग्रवाल की जमानत याचिका पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने स्वीकार कर ली। जस्टिस सुमित गोयल ने सशर्त जमानत की मांग को मंजूर करते हुए कहा कि याची
.
संबंधित जांच अधिकारी की अनुमति के बिना याची अपना मोबाइल नंबर नहीं बदलेगा। हादसा 23 फरवरी 2024 को उस समय हुआ था जब मनन अग्रवाल और अन्य सहयात्री एक साथ यात्रा कर रहे थे। हादसे के बाद पुलिस ने मनन और एक अन्य छात्र जो यात्री सीट पर बैठा था को तेज गति से वाहन चलाने के लिए उकसाने का आरोप में गिरफ्तार किया था। मनन अग्रवाल की ओर से सीनियर एडवोकेट हेमंत श्रीवास्तव, वकील अनुनय श्रीवास्तव के साथ अदालत में पेश हुए।