चरखी दादरी में कोर्ट ने दो मर्डर व रेप के दो अलग-अलग मामलों में आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। दोषियों पर जुर्माना भी लगाया गया है। पुलिस प्रवक्ता योगेश कुमार ने बताया कि नरेश कुमार सेशन जज चरखी दादरी की अदालत ने मर्डर के मामले
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सुबह जब उन्होंने देखा तो अतर सिंह के शरीर पर चोटें लगी थी और वह बेहोशी की हालत में था । जब अतर सिंह को अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया । शिकायत मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की । हत्या के आरोपी राकेश उर्फ सोनू व उशील उर्फ सुशील निवासी घसोला को पुलिस ने गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया । अदालत ने आरोपी राकेश उर्फ सोनू को उम्रकैद की सजा व 10 हजार रुपए जुर्माना लगाया ।
चरखी दादरी न्यायिक परिसर।
ईट भट्टा पर काम करने वाली का किया रेप
एक अन्य रेप केस में जसबीर सिंह कुंडु एडिशनल सेशन जज चरखी दादरी की कोर्ट ने आरोपी राहुल उर्फ चमरू निवासी कसार जिला सेखपुरा सराय बिहार को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा व 5000 रुपए जुर्माना लगाया है । वर्ष 2021 में दोषी राहुल ने चरखी दादरी जिले के एक गांव में बने ईंट भट्ठा पर काम करने वाली युवती साथ रेप कर उसे गर्भवती किया था । पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया । कोर्ट ने दोषी दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है और 5000 रुपए जुर्माना लगाया है ।