नरारा द्वीप को 2016 से कुछ शर्तों के अधीन परमिट से छूट दी गई है।
गुजरात के देवभूमि द्वारका जिले में सुरक्षा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। जिले के 21 निर्जन द्वीपों में प्रवेश के लिए नए सुरक्षा उपाय लागू किए गए हैं। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह व्यवस्था 30 मई से 28 जुलाई 2
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इनमें से दो द्वीपों पर ही लोग रहते हैं बता दें कि, जिले में कुल 24 द्वीप हैं। इनमें से केवल दो द्वीपों पर ही लोग रहते हैं। नरारा द्वीप को 2016 से कुछ शर्तों के अधीन परमिट से छूट दी गई है। इन निर्जन द्वीपों पर कई धार्मिक स्थल हैं। यहां श्रद्धालुओं का आना-जाना लगा रहता है। सुरक्षा एजेंसियों को राष्ट्रविरोधी तत्वों, तस्करी और असामाजिक गतिविधियों की आशंका है। आतंकवादी समूहों द्वारा महत्वपूर्ण स्थानों पर हमले की संभावना भी व्यक्त की गई है।
उप-विभागीय मजिस्ट्रेट से लिखित अनुमति लेना अनिवार्य प्रतिबंधित द्वीपों में धानी, गांधीयोकडो, कालुभर, रोजी, पानेरो, गडू, सानबेली, खिमारोघाट, आशाबापीर, भैदर, चांक, धबधबो, दीवडी, सामियाणी, नोरू, मान मरुडी, लेफा मरुडी, लंधा मरुडी, कोठानु जंगल, खारा मीठा चुश्ना और कुडचली द्वीप शामिल हैं। इन सभी द्वीपों में प्रवेश के लिए संबंधित प्रांतीय अधिकारी और उप-विभागीय मजिस्ट्रेट से लिखित अनुमति लेना अनिवार्य है।