मिर्जापुर3 मिनट पहले
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मिर्जापुर में नाबालिग से दुष्कर्म के एक मामले में न्यायालय ने अहम फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) सुरेन्द्र कुमार राय ने दोषी को 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 5 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।
मामला जून 2017 का है, जब अहरौरा थाने में पीड़िता के नाना ने शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपी पुनवासी हरिजन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सोमेन बर्मा के निर्देश में ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ और ‘मिशन शक्ति अभियान फेज-5.0’ के तहत मामले की पैरवी की गई।
एडीजीसी सुनीता गुप्ता ने अभियोजन पक्ष की ओर से मजबूत पैरवी की। विवेचक उपनिरीक्षक रामदरश राम, कोर्ट मुहर्रिर पंकज कुमार और महिला आरक्षी विजेता साहू ने भी अहम भूमिका निभाई। न्यायालय ने सभी गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर दोषी को धारा 376, 511 भादवि व पॉक्सो एक्ट की धारा 7/8 के तहत दोषी करार दिया।
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर दोषी 5 हजार रुपए का जुर्माना नहीं भरता है, तो उसे 3 माह की अतिरिक्त जेल की सजा काटनी होगी। दोषी बनइमिलिया, थाना अहरौरा, मिर्जापुर का रहने वाला है।