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नाबालिग से दुष्कर्म मामले में कोर्ट का फैसला: आरोपी को 20 साल की सजा, 20 हजार का जुर्माना भी लगाया, पीड़िता को मिलेगी यह राशि – Gwalior News



ग्वालियर विशेष सत्र न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी सुमित परिहार को 20 साल की सजा सुनाई है, इसके साथ ही उस पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि पीड़िता को दी जाएगी। आरोपी को जेल में रहते हुए ही सजा सुनाई गई है।

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आरोपी ने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर नाबालिग से 21 अक्टूबर 2022 को गोविंदपुरी स्थित एक होटल में दुष्कर्म किया था। पीड़िता ने 6 अगस्त 2024 में आवेदन देकर केस दर्ज कराया और पुलिस ने केस दर्ज करने के 92 दिन बाद आरोपी गिरफ्तार कर जेल भेजा था।

बेहोशी की हालत में किया दुष्कर्म

किशोरी की आरोपी से सोशल मीडिया के माध्यम से पहचान हुई थी। दोस्ती बढ़ी तो मेल-मुलाकात का दौर शुरू हो गया। एक दिन आरोपी ने जीवाजी विश्वविद्यालय के पास किशोरी को मिलने बुलाया और उसे गोविंदपुरी स्थित एक होटल में ले गया। यहां कोल्ड ड्रिंक में मिलाकर नशीला पदार्थ पिला दिया और बेहोशी की हालत में दुष्कर्म किया। किशोरी को होश आने पर घटना का पता चला।

शादी का झांसा देकर करता रहा शोषण

सुमित ने किशोरी को भरोसा दिला दिया था कि वह उससे प्रेम करता है और जल्द ही शादी कर लेगा। शादी का झांसा देकर आरोपी किशोरी को शोषण करता रहा। वह उसे अलग-अलग होटलों में ले गया। इसबीच किशोरी गर्भवती हो गई, तो गोली खिलाकर गर्भपात भी करा दिया।

जान से मारने की दी धमकी

किशोरी ने जब सुमित पर शादी के लिए दबाव बनाया तो वह शादी करने से साफ मुकर गया और जान से मारने की धमकी दी। धोखे से आहत किशोरी ने पूरे मामले की जानकारी अपनी मां को दी। मां उसे पुलिस के पास लेकर पहुंची।

पुलिस ने नाबालिग की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म, पास्को एक्ट सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान सबूत और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी मानते हुए 20 साल की सजा से दंडित किया है, साथ ही उसपर 20 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।



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