पंचकूला स्थित CBI अदालत ने हरियाणा के सोनीपत जिले में सहकारी बैंक की मुरथल शाखा से जुड़े एक धोखाधड़ी मामले में बैंक प्रबंधक और एक पूर्व पुलिसकर्मी को दोषी ठहराया। अदालत ने बैंक मैनेजर जे पी एन शर्मा और पूर्व पुलिसकर्मी रविंदर सिंह को करीब 3 करोड़ रुप
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इस मामले की सुनवाई विशेष CBI न्यायाधीश राजीव गोयल की अदालत में हुई, जहां अपराध, जालसाजी और आपराधिक षड्यंत्र के आरोपों को प्रमाणित पाया गया। सूत्रों के अनुसार, मुरथल शाखा में अपने कार्यकाल के दौरान शर्मा ने रविंदर सिंह के साथ मिलकर बैंक के खातों में गड़बड़ी की और करोड़ों रुपए विभिन्न खातों में ट्रांसफर कर दिए।
यह मामला नवंबर 2014 का है, जिसके बाद दिसंबर 2016 में CBI ने जांच के बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया।
प्रारंभिक जांच के बाद CBI को सौंपी गई थी केस की जिम्मेदारी जैसे ही यह गबन सामने आया, स्थानीय पुलिस ने प्रारंभिक जांच के बाद इसे CBI को सौंप दिया। 2017 में CBI अदालत ने इस मामले की सुनवाई शुरू की, और सात वर्षों की लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने इसे धोखाधड़ी का गंभीर मामला मानते हुए दोषी ठहराया।
मामले की सुनवाई के दौरान 122 सुनवाई हुई और दोनों आरोपी जमानत पर बाहर रहते हुए लगातार कोर्ट में पेश होते रहे। विशेष अभियोजक हर्ष मोहन सिंह ने बताया कि इस मामले में सजा का ऐलान 4 नवंबर को किया जाएगा।