डीसी डॉ. सोना थिंद जानकारी देते हुए
फतेहगढ़ साहिब की डिप्टी कमिश्नर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. सोना थिंद ने पंजाब एक्साइज एक्ट 1914 की धारा 53 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब और गुरुद्वारा श्री ज्योति सरूप साहिब के तीन किलोमीटर के दायरे में शराब बिक्र
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इसके अलावा अनाज मंडी सरहिंद, सानीपुर रोड, जीटी रोड बाड़ा, चावला चौक सरहिंद, रेलवे रोड सरहिंद, रेलवे रोड हमांयुपुर, भट्टी रोड सरहिंद और खानपुर इलाके में शराब के ठेकों और अहातों, होटलों आदि में शराब के सेवन करने पर पाबंदी लगाई है। इन इलाकों में कोई व्यक्ति बाहर से भी शराब का सेवन करके नहीं आएगा। यह आदेश 25 दिसंबर को शुरू होने वाली शहीदी सभा को लेकर जारी किए गए। 27 दिसंबर की रात 12 बजे तक आदेश लागू रहेंगे।
पुलिस एवं एक्साइज अधिकारियों को सख्ती के निर्देश
डिप्टी कमिश्नर ने इन आदेशों को सख्ती से लागू करने के लिए जिला पुलिस प्रमुख और सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त की जिम्मेदारी तय की है। जारी किए पाबंदी आदेशों में कहा है कि फतेहगढ़ साहिब में 25 दिसंबर से 27 दिसंबर तक आयोजित होने वाली शहीदी सभा में देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। शहीदी सभा के वातावरण की पवित्रता बनाए रखने के लिए यह पाबंदी लगाई गई है।