बलरामपुर3 मिनट पहले
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बलरामपुर के उतरौला कोतवाली क्षेत्र में जान-माल की धमकी देने के दो अलग-अलग मामलों में न्यायालय ने आरोपियों को सजा सुनाई है। पहले मामले में पिपरी कोल्हुई निवासी मुस्लिम पुत्र इब्राहिम को दोषी पाया गया। उसे न्यायालय उठने तक की कैद और 2000 रुपए के अर्थदंड की सजा दी गई।
दूसरे मामले में राम नगरिया निवासी निजाम अहमद पुत्र नूर मोहम्मद को दोषी करार दिया गया। उसने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देकर तोड़फोड़ की थी। न्यायालय ने उसे भी कोर्ट उठने तक की कैद और 1500 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।
दोनों मामलों में सहायक अभियोजन अधिकारी सुभाष चंद्र यादव और मॉनीटरिंग सेल प्रभारी ओम प्रकाश चौहान ने प्रभावी पैरवी की। पहले मामले की जांच उप-निरीक्षक वीर बहादुर यादव ने की थी, जबकि दूसरे मामले की जांच एचसीपी राम अजोर तिवारी ने की थी। दोनों मामलों में जेएम उतरौला की अदालत ने सजा सुनाई।