इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीएचयू छात्र की मौत मामले में आरोप पत्र दाखिल करने के निर्देश दिया है। कोर्ट ने इसके लिए राज्य सरकार द्वारा समय देने की मांग को स्वीकार कर लिया। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली व न्यायमूर्ति विकास बुधवार की खंडपीठ ने सौरभ तिव
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सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि तीन दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध गत 18 सितंबर को अभियोजन की स्वीकृति राज्य सरकार ने दे दी है। इसपर मुख्य न्यायाधीश ने कि पूछा मामले में दोषियों के विरुद्ध आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल हुआ की नहीं। इसपर राज्य सरकार के अधिवक्ता ने समय मांगा। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के अधिवक्ता को समय देते हुए अगली सुनवाई की तिथि 4 दिसंबर निर्धारित किया।
याची अधिवक्ता सौरभ तिवारी ने बताया कि बीएचयू बीएससी द्वितीय वर्ष का छात्र शिव कुमार त्रिवेदी 13 फरवरी 2020 को संदेहास्पद परिस्थिति में लंका थाना वाराणसी से लापता हो गया था। सीबीसीआईडी जांच में पाया गया कि बीएचयू छात्र कि मौत 15 फरवरी 2020 को रामनगर वाराणसी के यमुना पोखरी में डूबने से हुई है। इसके बाद 16 अगस्त 2022 को मामले में 8 पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज किया गया था।