सिंगरौली में बोरवेल से जुड़ी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कलेक्टर चंद्रशेखर शुक्ला ने निर्देश जारी किए हैं। नए नियमों के तहत सभी बोरवेल पर मालिक का नाम, खुदाई करने वाले का नाम और खुदाई की तारीख वाला बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा।
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बोरवेल खोदने वाली सभी सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाओं को पीएचई विभाग में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। सुरक्षा के लिए बोरवेल के चारों तरफ कांटेदार तार लगाना जरूरी होगा। मरम्मत के दौरान भी बोरवेल को खुला नहीं छोड़ा जा सकेगा।
अधिकारी करेंगे निगरानी
निर्माण कार्य पूरा होने के बाद खुदाई वाली जगह को मिट्टी से भरना अनिवार्य होगा। बेकार पड़े या मरम्मत वाले बोरवेल को पूरी तरह से ढंकना होगा। इन नियमों की निगरानी ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत सचिव, पटवारी और रोजगार सहायक करेंगे। शहरी क्षेत्रों में एसडीएम और नगर निगम अधिकारी जिम्मेदार होंगे।
कलेक्टर ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता के तहत कार्रवाई की जाएगी। ये सभी नियम सरकारी और निजी दोनों तरह के बोरवेल पर लागू होंगे।