बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने नालंदा के जिला परिवहन पदाधिकारी अनिल कुमार दास को भ्रष्टाचार और गैर कानूनी तरीके से धन अर्जित करने के आरोप में निलंबित कर दिया है। विशेष निगरानी इकाई पटना की ओर से दर्ज एक मामले के अनुसार, दास पर प्रत्यानुपातिक
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विशेष निगरानी इकाई के पत्रांक-303/03/2025/SVU/Pat. दिनांक 7 मार्च के अनुसार दास के विरुद्ध 6 मार्च को केस दर्ज किया गया है। जांच में पाया गया कि दास ने अपने सेवा काल में (वर्ष 2010 से अब तक) भ्रष्टाचार और गैर कानूनी तरीके से 94,90,606 की अवैध संपत्ति अर्जित की है।
जिसे बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम-3(1) के प्रावधानों के विपरीत माना गया है। दास को निलंबित किया गया है।
जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा
निलंबन अवधि में दास को नियम-10 के प्रावधानों के तहत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। साथ ही उनका मुख्यालय-आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमंडल निर्धारित किया गया है।
सरकार के अवर सचिव राजीव रंजन दास ने जारी इस आदेश की प्रतिलिपि महालेखाकार पटना, वित्त विभाग पटना, आयुक्त, पटना प्रमंडल, पुलिस अधीक्षक, विशेष निगरानी इकाई पटना, जिला पदाधिकारी, नालंदा और संबंधित अन्य अधिकारियों को भेजी गई है।