अंकित श्रीवास्तव | जौनपुर2 मिनट पहले
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जौनपुर के जिला जज अनिल कुमार वर्मा ने एक अहम फैसला सुनाया है। उन्होंने मछली शहर नगर पंचायत के चेयरमैन और बसपा नेता संजय जायसवाल की जमानत याचिका खारिज कर दी है। जायसवाल पर धोखाधड़ी, कूटरचना और जालसाजी के गंभीर आरोप हैं।
मामले के वादी सूर्य प्रकाश मौर्य ने मछलीशहर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि आरोपी ने वादी की जमीन को कई बार अलग-अलग लोगों को बेचकर आर्थिक लाभ कमाया। इतना ही नहीं, आरोपी ने अन्य लोगों के साथ मिलकर साजिश रची और अपनी पत्नी के नाम भी जमीन का रजिस्टर्ड बैनामा करा लिया।
वादी के पूछताछ करने पर आरोपी संजय जायसवाल ने 18 जुलाई 2024 को उन्हें जान से मारने की धमकी दी। बुधवार को आरोपी ने अपने वकील के माध्यम से कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की। जिला शासकीय वकील ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी का आपराधिक इतिहास है।
वकील ने यह भी कहा कि मामले की जांच अभी चल रही है। आरोपी के जमानत पर छूटने से जांच प्रभावित हो सकती है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी।