दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता मेधा पाटकर के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है। यह कार्रवाई दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की दायर मानहानि याचिका में की गई है।
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अदालत ने पाटकर को प्रोबेशन बांड और एक लाख रुपए का जुर्माना जमा करने का निर्देश दिया था। बुधवार को हुई सुनवाई में पाटकर न तो खुद उपस्थित हुईं और न ही उन्होंने जुर्माना राशि जमा की।
उपराज्यपाल के वकील गजिंदर कुमार ने बताया कि दिल्ली पुलिस आयुक्त के माध्यम से वारंट जारी किया गया है। अदालत ने मामले में स्थगन की मांग को भी खारिज कर दिया है।
मेधा पाटकर का कहना है कि साकेत कोर्ट के आदेश के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी लगाई गई है। इस मामले की अगली सुनवाई 19 मई 2025 को होगी। उनके वकील कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। कोर्ट ने उन्हें 3 मई 2025 को उपस्थित होने का निर्देश दिया है।