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व्यापारी को पोते से नहीं मिलने दिया, FIR: इंदौर में कोर्ट का ऑर्डर नहीं माना, बेटे के ससुराल पक्ष ने की मारपीट – Indore News



एमआईजी पुलिस ने मामला दर्ज किया है।

इंदौर की एमआईजी पुलिस ने कोर्ट के आदेश का उलंघन करने और व्यापारी के साथ मारपीट करने के मामले में उनके बेटे के ससुराल पक्ष के खिलाफ मारपीट को लेकर केस दर्ज किया है।

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एमआईजी पुलिस ने बताया कि 63 साल के व्यापारी मुजीब कुरैशी निवासी सांघी स्ट्रीट एसपी ऑफिस महू की शिकायत पर पुलिस ने रानीपुरा पती बाजार निवासी जफर कुरैशी, मुमताज, जेबा, शादाब के खिलाफ कोर्ट आदेश उलंघन करने और मारपीट करने के मामले में केस दर्ज किया है।

पुलिस के मुताबिक मुजीब कुरैशी महू में व्यापार करते हैं। उनके बेटे और बहू का कोर्ट में केस चल रहा है। कोर्ट ने 8 जनवरी 2024 में उनके पोते अजलान से मिलाने को लेकर परिवार को आदेश दिया था। जिसमें श्रीमाय प्ले जोन में मिलने के लिए आदेश पारित किया गया। इसके लिए वकील आशा गंगराडे भी साथ जाती थी।

रविवार को कोर्ट आदेश के बाद मुजीब कुरैशी अपनी पत्नी ओर बेटे के साथ यहां अजलान से मिलने पहुंचे। यहां बेटे के ससुराल के लोग जो अजलान को अपने साथ लेकर आए थे। उन्होंने उससे नहीं मिलने दिया। सभी ने अपशब्द कहे। वहीं, हाथ मुक्कों से मारपीट कर दी। बाद में धमकी देकर चले गए। मामले में मुजीब ने पुलिस को जानकारी दी। जिसमें शिकायत के बाद पुलिस ने सभी को आरोपी बनाया है।



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