सूरजपुर के कलेक्टर एस. जयवर्धन ने DIG प्रशांत कुमार ठाकुर की अनुशंसा पर एक आदतन अपराधी को जिला बदर करने का आदेश जारी किया है। आरोपी सत्येन्द्र कुमार राय उर्फ सत्येन्द्र तिवारी उर्फ मोनू प्रेमनगर का निवासी है।
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छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा-5 के तहत जारी आदेश के अनुसार, आरोपी को 10 जून 2025 से 6 माह के लिए सूरजपुर और आसपास के जिलों से बाहर रहना होगा।
इन जिलों में सरगुजा, कोरबा, कोरिया, बलरामपुर-रामानुजगंज, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर और मध्य प्रदेश का सिंगरौली शामिल हैं। इस दौरान वैधानिक अनुमति के बिना इन जिलों में प्रवेश करने पर कार्रवाई की जाएगी।
आरोपी के खिलाफ कुल 9 प्रकरण दर्ज
37 वर्षीय आरोपी के खिलाफ कुल 9 प्रकरण दर्ज हैं। इनमें 3 मामले मारपीट और गाली-गलौज के हैं। अन्य मामलों में एसटी-एससी एक्ट, शासकीय कार्य में बाधा डालना, शासकीय सेवक को धमकाना और मेडिकल प्रोफेशनल एक्ट के तहत कार्रवाई शामिल है।
इसके अलावा 5 बार शांति भंग की आशंका में भी कार्रवाई की गई है। जिले में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों पर लगातार नजर रख रहा है और कड़ी कार्रवाई कर रहा है।