कलेक्टर हर्ष सिंह की गीले फोटो।
बुरहानपुर कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी हर्ष सिंह ने एक जरुरी आदेश जारी किया है। ये आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है।
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कलेक्टर के आदेश के अनुसार, जिले की सीमा में कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक या भड़काऊ सामग्री पोस्ट नहीं कर सकता। इसमें धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली फोटो, चित्र और संदेश शामिल हैं।
सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर होगा लागू प्रतिबंध फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लागू होगा। साथ ही ऐसी पोस्ट को फॉरवर्ड करना, लाइक करना या कमेंट करना भी प्रतिबंधित रहेगा।
ये आदेश जनता के स्वास्थ्य, जान-माल की सुरक्षा और सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए जारी किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड विधान के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।