लखनऊ21 मिनट पहले
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इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में एक महत्वपूर्ण जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में हाईकोर्ट के गेट नंबर 7 के बाहर अव्यवस्थित पार्किंग का मुद्दा उठाया गया है।
न्यायमूर्ति एआर मसूदी और न्यायमूर्ति राजीव सिंह की खंडपीठ ने मामले को गंभीरता से लिया। याचिकाकर्ता कुंवर धनंजय सिंह ने अपनी याचिका में बताया कि गलत तरीके से पार्क की गई गाड़ियों से आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।
कोर्ट ने इस मामले में डीसीपी यातायात और लखनऊ नगर निगम के नगर आयुक्त को सोमवार को न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दिया है। दोनों अधिकारियों को पार्किंग व्यवस्था में सुधार के लिए किए गए प्रयासों की जानकारी देनी होगी।