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हाईकोर्ट ने जीएसटी विभाग पर लगाया पांच हज़ार का हर्जाना: हाईकोर्ट ने कहा-बिना कारण बताए कंपनी का स्पष्टीकरण खारिज़ करना गलत – Prayagraj (Allahabad) News



इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिना कारण दर्ज किए आदेश पारित करने पर जीएसटी विभाग पर पांच हजार रुपये का हर्जाना लगाया है । कोर्ट ने विभाग द्वारा जारी आदेश को भी रद्द कर दिया। कोर्ट ने दो महीने के भीतर हर्जाने की रा​शि जमाकर अनुपालन हलफनामा दा​खिल करने का निर्द

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जीएसटी विभाग ने ऑटो पार्टस निर्माण करने वाली कंपनी वैरोक पॉ​लिमर्स लिमिटेड को नोटिस जारी कर 2017-18 के दौरान दा​खिल रिटर्न में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया। इसके साथ ही कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 4874527 रुपये का जुर्माना और 507148 रुपये का ब्याज लगाते हुए भुगतान की मांग की। कंपनी ने कारण बताओं नोटिस का विस्तृत जवाब

दा​खिल किया। जीएसटी विभाग ने जवाब को खारिज कर दिया। इसके बाद कंपनी ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी।

याची कंपनी के अ​धिवक्ता ने दलील दी कि नोटिस में

उ​ल्लि​खित विसंगतियों को समझाते हुए जवाब दिया गया था। इसके बाद भी बिना किसी उचित कारण के आप​त्ति को खारिज कर दिया। जीएसटी विभाग के आदेश को रद्द किया जाना चाहिए। वहीं शासकीय अ​धिवक्ता ने याचिका का विरोध किया।

कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि याची कंपनी की आप​त्ति को अ​धिकारियों ने बिना कोई उचित कारण बताए कारण खारिज कर दिया है। यह नैसर्गिग न्याय के विपरीत है। न्यायिक और प्रशासनिक आदेश भी कारण सहित होने चाहिए। कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए जीएसटी विभाग के आदेश को रद्द कर दिया है।



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