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हिसार में पति हत्या का दोषी करार: शराब के नशे में पत्नी को मारी थी गोली, 29 मार्च को सजा – Hisar News



हरियाणा के हिसार जिले में एडीजे निशांत शर्मा की कोर्ट ने जुलाई 2023 मे मुगलपुरा गांव में पत्नी की हत्या के मामले में रामनिवास को दोषी करार दिया है। कोर्ट 29 मार्च को सजा का ऐलान करेगी। यह मामला जुलाई 2023 का है। मृतका सुरता देवी की बेटी पिंकी की शिका

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नशे में बेटी से मांगी बंदूक और कारतूस

जानकारी के अनुसार बेटी पिंकी ने बताया कि उनके पिता रामनिवास खेती-बाड़ी करते थे और मां घरेलू काम करती थी। घटना वाले दिन 9 जुलाई को उनके मामा लख्मीचंद और मामी रोशनी घर पर आए थे। शाम को सभी ने साथ खाना खाया। इसके बाद मामा-मामी मौसी कृष्णा के घर चले गए। पिंकी ने बताया कि उनके पिता अक्सर शराब पीकर मां से झगड़ा करते थे, उस दिन भी नशे में थे। उन्होंने बंदूक, लाइसेंस और कारतूस का डिब्बा मांगा।

बेटी ने पिता की बात मानते हुए सामान दे दिया।

बच्चों पर भी फायर किया, बाल-बाल बचे

वहीं रामनिवास ने पहले बंदूक साफ की। फिर आंगन में चारपाई पर बैठकर कहा कि आज यहां कबूतर उड़ेंगे। उस वक्त सुरता देवी सब्जी काट रही थी और बेटी नलके से पानी भर रही थी। अचानक पटाखे जैसी आवाज आई। जब बेटी मौके पर पहुंची, तो देखा कि पिता ने मां को गोली मार दी थी। इतना ही नहीं रामनिवास ने अपने बच्चों पर भी फायर किया, लेकिन वे बाल-बाल बच गए। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था।



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