पुलिस मुख्यालय (PHQ) ने पूरे मध्यप्रदेश के पुलिस अफसरों को निर्देश दिए हैं कि जो पुलिसकर्मी (आरक्षक से उपनिरीक्षक तक) किसी एक थाने में 4 साल या उससे ज्यादा समय से तैनात हैं, उनका तबादला 16 जून तक जरूर कर दिया जाए।
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यह आदेश भोपाल और इंदौर के पुलिस कमिश्नर, जबलपुर और भोपाल के रेल पुलिस अधीक्षक और प्रदेश के सभी जिलों के अफसरों को दिया गया है। साथ ही तबादले की जानकारी PHQ को भी भेजनी होगी।
यह निर्देश स्पेशल डीजी (प्रशासन) आदर्श कटियार ने जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि थानों में लंबे समय से तैनात पुलिसकर्मियों को हटाना जरूरी है ताकि कामकाज पारदर्शी और जनता के हित में बना रहे। समय-समय पर तबादला होने से काम में भी बदलाव आता है और पुलिस के खिलाफ शिकायतें भी कम होती हैं।
पुलिस मुख्यालय द्वारा पहले भी इसको लेकर पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्देश जारी किए जाते रहे हैं लेकिन कई जिलों में इस पर अमल नहीं किया गया है। इसलिए इसके निर्देश दोबारा जारी किए जा रहे हैं।
तबादले के नियम क्या हैं?
- किसी भी पुलिसकर्मी को एक ही थाने में एक पद पर 4 या 5 साल से ज्यादा नहीं रखा जाएगा।
- तबादला होने के बाद उसी थाने में फिर से उसी पद पर पोस्टिंग नहीं मिलेगी।
- अगर किसी को फिर उसी थाने में लाना हो, तो कम से कम 3 साल का गैप होना जरूरी है।
- एक ही पुलिस क्षेत्र (जैसे SDOP या CSP के अंतर्गत आने वाले थाने) में अलग-अलग पदों पर कुल मिलाकर 10 साल से ज्यादा पोस्टिंग नहीं हो सकती। इसमें अटैचमेंट की पोस्टिंग भी गिनी जाएगी।