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CLAT का रिवाइज्‍ड रिजल्‍ट जारी करने के फैसले पर रोक: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्‍ली हाईकोर्ट के फैसले पर स्‍टे लगाया; 5 मई को होगी सुनवाई


17 मिनट पहले

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बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने CLAT UG 2025 के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज को CLAT UG-2025 की मार्कशीट्स रिवाइज करने और चार हफ्तों के अंदर फाइनल कैंडिडेट्स की लिस्ट दोबारा पब्लिश करने का आदेश दिया था।

जस्टिस BR गवई और ऑगस्तीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने 23 अप्रैल के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज करने वाली CLAT कैंडिडेट की अर्जी को सुनने का फैसला किया है।

5 मई को होगी अगली सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट में पेटीशनर ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट के मार्कशीट्स के रिवीजन करने के फैसले का वो पीड़ित है। बेंच ने कंसोर्टियम और अन्य लोगों को नोटिस जारी किया है और अगली सुनवाई 5 मई की रखी गई है।

कोर्ट ने कंसोर्टियम से कहा कि अगली सुनवाई से पहले अपनी वेबसाइट पर कोर्ट में दायर अर्जी की जानकारी साझा करें।

CLAT 2025 का एग्जाम पिछले साल 1 दिसंबर को हुआ था और 7 दिसंबर को इसका रिजल्ट जारी किया गया था। इसके बाद अलग-अलग कोर्ट्स में केस दर्ज किए गए जिनमें कहा गया कि एग्जाम में कई गलत सवाल पूछे गए थे। 6 दिसंबर को इन सभी केसों को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए ट्रांसफर कर दिया गया था।

हाईकोर्ट ने 2 सवालों में गलती मानी थी

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक कैंडिडेट आदित्य सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए 2 सवालों में गलतियां मानीं और रिजल्ट सुधारने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज (CNLU) को सेट-A के क्वेश्चन नंबर 14 और 100 से जुड़े सुधार कर नया रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया है।

‘दो सवाल साफ तौर पर गलत, आंखें मूंदकर अन्याय नहीं कर सकते’: हाईकोर्ट

CLAT 1 दिसंबर 2024 को हुआ था। फाइनल आंसर-की 9 दिसंबर और रिजल्ट 10 दिसंबर को जारी होना था, लेकिन कंसोर्टियम ने बिना किसी पूर्व सूचना के 7 दिसंबर की देर रात फाइनल आंसर-की और रिजल्ट एकसाथ घोषित कर दिया। रिजल्ट में गलतियों की शिकायतें भी आईं, लेकिन उनका निपटारा किए बगैर काउंसिलिंग शुरू कर दी गई।

CLAT देने वाले आदित्य सिंह के पिता पंकज विवेक ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर रिजल्ट को चुनौती दी। उन्होंने फाइनल आंसर-की रद्द करने और काउंसिलिंग रोकने की मांग की थी। इस पर हाईकोर्ट की जज ज्योति सिंह ने याचिका को जायज मानते हुए फैसला सुनाया। उन्होंने पेपर के सेट-A के क्वेश्चन नंबर 14 और 100 के गलत उत्तरों को सही करने और इसके बाद ही नया रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया है।

अपने फैसले में कोर्ट का कहना था, ‘सवाल नंबर 14 और 100 में साफ तौर पर गलतियां हैं। इस पर आंखों पर पट्टी बांध लेना, याचिकाकर्ता के साथ अन्याय होगा।’ कोर्ट ने यह भी कहा कि उसे ये पता है कि इससे बाकी कैंडिडेट्स का रिजल्ट भी प्रभावित हो सकता है। कोर्ट ने कहा, ‘उन सभी कैंडिडेट्स को फायदा दिया जाए, जिन्होंने सेट A के 14वें सवाल का आंसर C दिया था, क्योंकि कोर्ट और एक्सपर्ट कमेटी ने C को ही सही जवाब माना है। वहीं सवाल नंबर 100 को एक्सपर्ट कमेटी की सलाह के मुताबिक, क्वेश्चन पेपर से हटाते हुए नया रिजल्ट तैयार किया जाए।

CLAT एक्सपर्ट सागर जोशी के मुताबिक, इस फैसले के बाद न केवल रिजल्ट बल्कि कई स्टूडेंट्स की रैंक बदल जाएगी।

1 दिसंबर को हुआ था CLAT एग्जाम

CNLU की ओर से 15 जुलाई 2024 से CLAT 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हुए। 15 नवंबर, 2024 को इसका एडमिट कार्ड जारी हुआ। 1 दिसंबर 2024 को दोपहर 2:00 बजे से 4:00 बजे तक एक ही शिफ्ट में ऑफलाइन एग्जाम हुआ था। देश भर की 24 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम में एडमिशन के लिए हर साल CLAT का एग्जाम होता है।

CLAT UG के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन

  • जनरल कैटेगरी: 12वीं में न्यूनतम 45% मार्क्स
  • एससी/एसटी/पीडब्ल्यूडी कैटेगरी: 12वीं में न्यूनतम 40%

2025 में 12वीं के एग्जाम में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स भी इसके लिए एलिजिबल होते हैं।

CLAT PG के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन

  • जनरल कैटेगरी: एलएलबी में न्यूनतम 50% मार्क्स
  • एससी/एसटी/पीडब्ल्यूडी कैटेगरी: एलएलबी में न्यूनतम 45%मार्क्स

एलएलबी के लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स यानी अप्रैल-मई में लास्ट इयर में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स भी इसके लिए एलिजिबल हैं।

CLAT UG एग्जाम पैटर्न CLAT UG में 150 नंबर के MCQ यानी मल्टी-ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं। कैंडिडेट को सही आंसर के लिए 1 अंक मिलता है, जबकि गलत आंसर्स के लिए 0।25 अंक काटे जाते हैं। एग्जाम कुल 2 घंटे की होती है।

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