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आठ स्कूल को वापस करने होगें 54,26 करोड़ रुपए: अवैधानिक रूप से बढ़ाई थी फीस, दो लाख का जुर्माना भी लगाया; जिला समिति की बड़ी कार्रवाई – Jabalpur News



निजी स्कूलों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए जबलपुर जिला प्रशासन ने 8 निजी स्कूलों के खिलाफ ना सिर्फ जुर्माना लगाया बल्कि निर्देश दिए है कि अभिभावकों से अधिक फीस जो वसूली की गई है उसे जल्द से जल्द वापस किया जाए। जबलपुर कलेक्टर के आदेश पर हुई इस कार्र

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कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना ने सभी स्कूलों को आदेश देते हुए कहां कि है कि जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी बढ़ी हुई फीस जो ली गई है वो वापस किया जाए। कलेक्टर के मुताबिक आने वाले समय में और भी कई स्कूल जांच के घेरे में जो कि अवैधानिक रूप से स्कूल फीस बच्चों के अभिभावकों से वसूल कर रहे थे। समिति ने सभी आठ स्कूलों पर दो-दो लाख का जुर्माना भी लगाया है।

मध्यप्रदेश निजी स्कूल ( फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन ) अधिनियम 2017 के तहत गठित जिला स्तरीय समिति ने जांच के उपरांत ये पाया है कि शहर के 8 निजी स्कूलों ने अवैधानिक रूप से फीस में वृद्धि की थी, जिनसे कि अब फीस वसूली की जाएगी। जांच के दौरान समिति ने पाया कि इन आठ स्कूलों से करीब 54.26 करोड़ रुपये छात्रों के अभिभावकों को वापस करेंगे। समिति ने सभी स्कूलों को यह भी निर्देश दिए है कि यह पूरी फीस तीस दिन के भीतर जमा करनी होगी। नहीं तो प्रशासन आदेश की अवहेलना मानते हुए कड़ी कार्रवाई करेगा। सबसे ज्यादा फीस सत्य प्रकाश स्कूल पोलीपाथर ने अवैध रूप से वसूली थी जो कि 14,24 करोड़ रुपए है, जबकि सेंट जोसेफ टीएफआरआई से 9,41 करोड़ रुपए वसूली के आदेश जिला प्रशासन ने दिए है। जिला स्तरीय समिति ने इन सभी स्कूल के फीस स्ट्रक्चर भी तय किए है।

मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम-2017 के तहत कलेक्टर दीपक सक्सेना की अध्यक्षता में गठित जिला समिति ने आठ निजी विद्यालयों पर अवैधानिक रूप से की गई फीस वृद्धि को अमान्य कर दिया है। निजी विद्यालयों में माउंट लिट्रा जी स्कूल, विजडम वैली स्कूल शास्त्री नगर एवं कटंगा, स्प्रिंग डे स्कूल अधारताल, अजय सत्य प्रकाश स्कूल पनागर, सत्य प्रकाश स्कूल पोलीपाथर, क्राइस्ट चर्च गर्ल्स स्कूल, सेंट अलॉयसियस स्कूल पनागर एवं सेंट जोसेफ स्कूल टीएफआरआई शामिल हैं।

जिला समिति ने प्रत्येक स्कूल पर दो-दो लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। इन निजी विद्यालयों को अवैधानिक रूप से बढ़ाई गई फीस की कुल राशि 54.26 करोड़ रुपये छात्रों के अभिभावकों को वापस करने के आदेश दिये गये हैं, तथा दो-दो लाख रुपये जुर्माना भी 30 दिन के भीतर तय बैंक खाते में जमा कर पावती जिला शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत करने करने कहा गया है।

इन आठ स्कूल को वापस करने होगें इतने रूपए

क्रमांक स्कूल छात्र संख्या अधिक फीस वसूली (करोड़ में)
1 माउंट लिटरा जी स्कूल जबलपुर 8577 3,13
2 विजडम वैली स्कूल शास्त्री नगर / कटंगा जबलपुर 7536 / 3787 6,91 / 3,02
3 स्प्रिंग डे स्कूल आधारताल जबलपुर 7679 2,95
4 अजय सत्य प्रकाश पनागर 5294 3,89
5 सत्य प्रकाश स्कूल पोलीपाथर जबलपुर 8223 14,24
6 क्राईस्ट चर्च स्कूल जबलपुर 16239 8,37
7 सेंट अलायसिंस स्कूल पनागर 3418 2,34
8 सेंट जोसेफ टीएफआरआई 13616 9,41
कुल योग 74369 54,26



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