Homeउत्तर प्रदेशकोर्ट ने मैनपुरी के DM से मांगी सफाई: कोर्ट आदेश की...

कोर्ट ने मैनपुरी के DM से मांगी सफाई: कोर्ट आदेश की अवहेलना कर ग्राम प्रधान के अधिकार छीनने के जिलाधिकारी मैनपुरी के आदेशों पर रोक – Prayagraj (Allahabad) News



इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्राम प्रधान सुनीता देवी के वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार छीनने के जिलाधिकारी मैनपुरी के आदेशों पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि जिलाधिकारी ने कोर्ट के 23 अगस्त 23 को पारित आदेश का पालन नहीं किया है। जिसमें कारण बताओ नोटिस पर या

.

कोर्ट ने जिलाधिकारी मैनपुरी को कारण बताओ नोटिस जारी कर व्यक्तिगत हलफनामे के जरिए स्पष्टीकरण मांगा है कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना कार्यवाही की जाय। याचिका की अगली सुनवाई 23 जनवरी को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान ने ग्राम प्रधान सुनीता देवी की याचिका पर दिया है।

एक माह में निर्णय लें जिलाधिकारी : कोर्ट

याची के खिलाफ शिकायत पर जिलाधिकारी ने कारण बताओ नोटिस की थी जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। कोर्ट ने कहा, याची के जवाब पर विचार कर जिलाधिकारी एक माह में निर्णय लें। इस आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी ने 30 अक्टूबर 24 को याची के वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार सीज कर लिया।याची का कहना है कि आदेश में कारण बताओ नोटिस व याची के जवाब का कोई जिक्र नहीं है। याची के जवाब पर विचार किए बगैर अधिकार छीन लिए गए हैं जो कानून का उल्लघंन है। जिलाधिकारी ने कोर्ट के आदेश की अवहेलना की है। जिस पर कोर्ट ने जिलाधिकारी से सफाई मांगी है।



Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Exit mobile version