Homeमध्य प्रदेशचेक बाउंस मामले में बैंक ऋणी को सजा: एक साल जेल...

चेक बाउंस मामले में बैंक ऋणी को सजा: एक साल जेल और 1.31 लाख जमा करने का आदेश, नहीं भरा तो 2 माह और कैद – Betul News



बैतूल नागरिक सहकारी बैंक के एक चेक बाउंस मामले में न्यायालय ने आरोपी ऋषि कुमार पटने को एक वर्ष का कारावास सुनाया है।

.

न्यायालय ने आरोपी को 1 लाख 31 हजार 363 रुपए ब्याज सहित जमा करने का निर्देश दिया है। राशि समय पर जमा न करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।

वसूली के दौरान 1.31 लाख रुपए का चेक दिया मार्च 2023 में आरोपी ने बैतूल नागरिक सहकारी बैंक से 1 लाख 20 हजार रुपए का व्यक्तिगत ऋण लिया था। वसूली के समय उसने बैंक को 1.31 लाख रुपए का चेक दिया। खाते में पर्याप्त राशि नहीं होने के कारण चेक बाउंस हो गया।

बैंक द्वारा भेजे गए कानूनी नोटिस का आरोपी ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद बैंक ने न्यायालय में शिकायत दर्ज कराई। बैंक के अधिवक्ता रजनीश जैन द्वारा प्रस्तुत मजबूत साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने यह निर्णय दिया।



Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Exit mobile version