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ड्रग्स तस्करी के दोषी को 9 माह की सजा: कोर्ट ने लगाया 3 हजार का जुर्माना, 2011 में दर्ज हुआ था मामला – Chandauli News


रविकांत सिंह | चंदौली5 मिनट पहले

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14 साल पुराने ड्रग्स केस में दोषी को 9 साल की जेल।

चंदौली में जिला सत्र न्यायाधीश रविंद्र सिंह की अदालत ने सोमवार को एक मादक पदार्थ तस्करी के मामले में फैसला सुनाया। कोर्ट ने आरोपी त्रिभुवन कुमार को दोषी करार देते हुए 9 माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 3 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया।

यह मामला 11 जुलाई 2011 का है। अलीनगर थाना पुलिस ने कम्हारी गांव के त्रिभुवन कुमार को मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप में मुख्य आरोपी के रूप में गिरफ्तार किया था। सोमवार को हुई सुनवाई में पुलिस के पैरोकार संजीत कुमार ने साक्ष्य प्रस्तुत किए। शासकीय अधिवक्ता शशि शंकर सिंह ने आरोपी के खिलाफ प्रभावी तर्क रखे।

कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद त्रिभुवन कुमार को दोषी करार दिया। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर दोषी अर्थदंड जमा नहीं करता है, तो उसे एक माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।



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