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पलामू में जबरन निकाह के लिए दोहरा हत्याकांड: आरोपी को उम्रकैद और 50 हजार जुर्माना, नहीं भरने पर 6 माह और जेल – Palamu News



पलामू जिला व्यवहार न्यायालय ने पांच साल पहले हुए दोहरे हत्याकांड में आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। हैदरनगर के करीमनडीह निवासी शदाब हसरत को जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सप्तम प्रतीक चतुर्वेदी की अदालत ने यह सजा सुनाई।

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राबिया से जबरन निकाह करना चाहता था

मामला 23 मई 2019 का है। सुबह 8:30 बजे शदाब हसरत अपने साथियों के साथ राबिया परवीन के घर पहुंचा। वह राबिया से जबरन निकाह करना चाहता था। राबिया के इनकार करने पर शदाब ने उस पर चाकू से कई वार किए।

राबिया को बचाने आए परिवार के सदस्य एहसान अली को आरोपी के साथी राजू और तनवीर ने पकड़ लिया। उन्होंने एहसान के सीने में चाकू मार दिया। एहसान की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। गंभीर रूप से घायल राबिया की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई।

चार नामजद और दो अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी

दोहरे हत्याकांड के संबंध में मोहम्मद इसराउल हक ने हैदरनगर थाने में चार नामजद और दो अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर शदाब को दोषी पाया। उस पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न भरने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा होगी। अन्य तीन आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने अभी तक आरोप पत्र दाखिल नहीं किया है और जांच जारी है।



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