गांव में पंचायत करते ग्रामीण और यूथ कल्ब के सदस्य।
पंजाब के फाजिल्का जिले के भारत-पाकिस्तान सरहद पर पड़ते गांव पक्का चिश्ती की पंचायत ने सर्व समिति से नशे के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित कर दिया है। जिसमें बताया गया है कि गांव में अगर कोई नशा बेचता है, तो वह बंद कर दें अन्यथा पंचायत कानूनी कार्रवाई करवाएग
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इतना ही नहीं 18 वर्ष से कम उम्र का बच्चा अगर नशा करता पाया गया तो उसके माता-पिता के खिलाफ कार्रवाई होगी। पंचायत के पदाधिकारियों ने नशा बेचने वालों के चेतावनी दी है किए ऐसे लोगों के लिए गांव में कोई जगह नहीं है।
यूथ क्लब और ग्राम पंचायत ने लिया फैसला
सरपंच सुखदीप सिंह ने बताया कि आज गांव पक्का चिश्ती की पंचायत द्वारा गांव के यूथ क्लब के साथ मिलकर एक प्रस्ताव पारित किया गया है। जिसमें दो टूक साफ किया गया है कि गांव में जो कोई भी नशे का काम करता है तो वह काम बंद कर दे। नहीं तो गांव में ऐसे लोगों लिए कोई जगह नहीं है। जिनके खिलाफ पंचायत द्वारा कानूनी कार्रवाई करवाई जाएगी।
इतना ही गांव के किसी भी व्यक्ति द्वारा नशा बेचने वाले शख्स की जमानत या उसके खिलाफ केस की कोई जिम्मेदारी नहीं ली जाएगी। अगर पंचायत या सोसाइटी का कोई भी शख्स इस नियम को तोड़ेगा तो उसका बायकॉट कर दिया जाएगा।
पंचायत द्वारा नशे के खिलाफ लिया गया फैसले का पत्र।
गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी
वहीं उन्होंने कहा कि अगर गांव में 18 वर्ष से कम उम्र का बच्चा नशा करता पाया गया तो उसके माता पिता के खिलाफ बनती कार्रवाई की जाएगी। साथ उन्होंने चेतावनी भी दी कि कोई भी शरारती अनसर गांव में गुंडागर्दी करने की कोशिश न करें, नहीं तो पंचायत किसी कीमत पर गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेगी। सरपंच सुखदीप सिंह ने बताया कि यह सभी फैसले गांव की नौजवान पीढ़ी को नशे से बचाने के लिए और बच्चों के अच्छे भविष्य को मुख्य रखते हुए लिए गए हैं।