ललितपुर3 मिनट पहले
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ललितपुर में 8 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने आरोपी को कड़ी सजा सुनाई है। अपर सत्र/विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट ने आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास और 30 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है।
घटना 8 दिसंबर 2023 को थाना बार क्षेत्र में हुई थी। दोपहर 2 बजे के करीब एक 8 वर्षीय बालिका अपने घर के बाहर खेल रही थी। आरोपी कल्लू कुशवाहा ने गुटखा लाने के बहाने बच्ची को अपने घर बुलाया। वहां छत पर ले जाकर उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। बच्ची के चिल्लाने पर उसने उसका मुंह दबा दिया और जान से मारने की धमकी दी।
मेडिकल परीक्षण के आधार पर आरोपी दोषी करार
पीड़िता रोती हुई घर पहुंची। शुरू में डर के कारण कुछ नहीं बताया। बाद में मां के प्यार से पूछने पर उसने पूरी घटना बताई। अगले दिन पिता को जानकारी मिलने पर वह बच्ची को लेकर थाना बार पहुंचा। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया और मामला दर्ज किया।
न्यायाधीश नवनीत कुमार भारती ने गवाहों, साक्ष्यों और चिकित्सकीय परीक्षण के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया। अर्थदंड न जमा करने पर 2 माह का अतिरिक्त कारावास भी होगा। पुलिस ने दोषी को जिला जेल भेज दिया है।
मुल्जिम को न्याय दिलाने में विशेष लोक अभियोजक नरेन्द्र सिंह गौर, महिला कांस्टेबल कोर्ट मुहर्रिर राधा दुबे एवं थाना बार पैरोकार सिद्धगोपाल यादव का महत्वपूर्ण योगदान रहा।