मंडी कोर्ट ने नशा तस्करी के दोषी को 20 साल जेल की सजा के साथ 1 लाख 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। गुरुवार को कोर्ट ने कहा कि अगर जुर्माना नहीं दिया गया तो एक साल 2 महीने की अतिरिक्त जेल होगी। मामले की जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी मंडी विनोद भारद्
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पुलिस ने 30 अक्टूबर 2022 को चेकिंग के लिए नाका लगाया था। रात करीब 7 बजकर 50 मिनट पर एक गाड़ी को चैक करने के लिए रोका गया। गाड़ी के चालक ने गाड़ी को सडक के किनारे खड़ा किया l उसमें बैठा व्यक्ति पुलिस को देखते ही घबराया गया। व्यक्ति का नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम ग्यानु तमांग, निवासी समशी कुल्लू बत्ताया l इसके बाद गाड़ी की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान गाड़ी से 3.3 किलोग्राम चरस पाई गई थी। मामले की छानबीन पूरी होने पर मामले का चालान थाना अधिकारी सुंदरनगर ने अदालत में दायर किया था।
इस मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 14 गवाह के बयान कलम बन्द करवाए थे। अभियोजन एवं बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी ग्यानु तमांग को एनडीपीएस अधिनियम के तहत 20 साल का जेल और 1 लाख 20 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई l