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मंदसौर गोलीकांड पर सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस: विधानसभा में जांच आयोग की रिपोर्ट पेश नहीं करने पर पारस सकलेचा ने दायर की है याचिका – Bhopal News



मंदसौर गोलीकांड में मृतक किसान

सात साल पुराने मंदसौर गोलीकांड को लेकर पूर्व विधायक पारस सकलेचा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मप्र सरकार को नोटिस जारी किया है। सकलेचा की ओर से सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट विवेक तन्खा और सर्वम रितम खरे ने पक्ष रखा। सुप्रीम कोर्ट ने मप्र सरकार से

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ये है मामला 6 जून 2017 को मंदसौर के पिपलिया मंडी में पार्श्व नाथ चौपाटी पर आंदोलन कर रहे 5 किसानों की पुलिस के गोली चलाने से मौत हो गई थी। गोलीकांड की सीबीआई जांच कराने और जिम्मेदार अधिकारियों पर प्रकरण दर्ज करने की मांग को लेकर पूर्व विधायक पारस सकलेचा ने साल 2017 में हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में पिटीशन लगाई थी।

न्यायाधीश पीके जायसवाल और जस्टिस वीरेंद्र सिंह ने मप्र सरकार द्वारा जैन आयोग का गठन किए जाने पर पिटीशन को खारिज कर दिया था। सरकार ने गोलीकांड की जांच के लिए 12 जून 2017 को जैन आयोग का गठन किया। जैन आयोग ने अपनी रिपोर्ट 13 जून 2018 को राज्य शासन को पेश की थी।

6 साल बाद भी विधानसभा में पेश नहीं की गई रिपोर्ट सकलेचा ने बताया कि जैन आयोग की रिपोर्ट को 4 साल बाद भी विधानसभा के पटल पर नहीं रखा गया। पारस सकलेचा ने बताया कि इस मामले को लेकर उच्च न्यायालय की इंदौर खंड़पीठ में पिटीशन 3 मई 2022 को पेश कर उच्च न्यायालय से सरकार को जैन आयोग की रिपोर्ट पर कार्रवाई कर विधानसभा के पटल पर रखने का अनुरोध किया। पारस सकलेचा ने न्यायालय से कहा कि जांच आयोग अधिनियम 1952 की धारा 3(4) के तहत जांच आयोग की रिपोर्ट मिलने के 6 महीनों के अंदर उस पर कार्रवाई कर विधानसभा के पटल पर रखना शासन का दायित्व है ।

हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए हैं सकलेचा पारस सकलेचा की पिटीशन को उच्च न्यायालय इंदौर के न्यायाधीश विवेक रूसिया और बिनोद कुमार द्विवेदी‌ ने 14 अक्टूबर 2024 को खारिज करते‌ हुए कहा कि घटना को 6-7 साल हो जाने पर उसकी रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखने का कोई आधार नजर नहीं आ रहा है । उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ पारस सकलेचा ने 8 जनवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। जहां सीनियर एडवोकेट विवेक तन्खा और सर्वम रितम खरे के तर्क सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने राज्य शासन को नोटिस जारी करने का आदेश दिया।



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