लखनऊ1 मिनट पहले
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लखनऊ हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सरोजिनी नगर स्थित श्मशान घाट की सुविधाओं को बेहतर करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति एआर मसूदी और न्यायमूर्ति अजय कुमार श्रीवास्तव प्रथम की खंडपीठ ने यह आदेश दिया।
अखिलेश कुमार रावत की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में गांव की भूमि प्रबंधन समिति के श्मशान के निर्माण संबंधी प्रस्ताव पर निर्णय लेने की मांग की गई थी।
सरकारी की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि प्रस्ताव को अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। जिस पर न्यायालय ने कहा कि जो वर्तमान में उपयोग किए जा रहे शमशान घाट उसे जिलाधिकारी और नगर आयुक्त विकसित करे।