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सुप्रीम कोर्ट की 6 लोगों के पाकिस्तान डिपोर्टेशन पर रोक: कहा- डॉक्यूमेंट्स की जांच करें; वीजा खत्म होने के बावजूद भारत में रहने का आरोप है


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नई दिल्लीकुछ ही क्षण पहले

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पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने देश में रहने वाले पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने का आदेश दिया था। इसके बाद से अटारी बॉर्डर के जरिए पाकिस्तानी नागरिकों को डिपोर्ट किया गया। श्रीनगर के अहमद तारिक बट्ट के परिवार के 6 सदस्यों को भी भारत सरकार का नोटिस मिला था।

बट्ट ने सुप्रीम कोर्ट में नोटिस के खिलाफ अपील की थी। शुक्रवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने बट्ट और उसके परिवार के सदस्यों को पाकिस्तान भेजे जाने पर रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा- जब तक इन लोगों के आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स वेरिफाई नहीं हो जाते, तब तक उनको डिपोर्ट नहीं किया जाए।

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की बेंच ने परिवार को यह स्वतंत्रता दी कि यदि वे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आदेश से खुश नहीं हैं तो जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट में अपील कर सकते हैं।

बट्ट ने कोर्ट में कहा- हम दो भाई बैंगलोर में काम करते हैं। हमारे माता-पिता, बहन और एक और भाई श्रीनगर में हैं। हम सभी के पास भारत की नागरिकता है। सभी के पास भारतीय पासपोर्ट, वोटिंग आईडी, आधार कार्ड मौजूद हैं।

इसके बाद भी सरकार ने नोटिस जारी किया है। हमें पाकिस्तान भेजा जा रहा है। यह बात झूठ है कि हम सभी वीजा पर भारत आए थे। इसके खत्म होने के बाद भी भारत में रह रहे हैं।

तस्वीर 29 अप्रैल की है। पाकिस्तानी महिला अटारी-वाघा बॉर्डर पर डॉक्यूमेंट दिखाती हुई।

कोर्ट रूम लाइव…

बेंच: आपका जन्म पाकिस्तान के मीरपुर में हुआ था, हम जानना चाहते हैं कि आप भारत कैसे और क्यों आए?

बट्ट: मैं 1997 में अपने पिता के साथ भारत आया था, उनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट था। श्रीनगर पहुंचने पर पिता ने पाकिस्तानी पासपोर्ट जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट में जमा कर दिया। फिर भारतीय पासपोर्ट के लिए आवेदन किया, जो मिल गया था।

बट्ट: मेरे उनके परिवार के अन्य सदस्य 3 साल बाद यानी 2000 में श्रीनगर पहुंचे थे। मेरी और मेरे-बहन की एजुकेशन भी यहीं से हुई है। सभी के पास भारतीय नागरिकता है, पासपोर्ट है, आधार कार्ड और दूसरे डॉक्यूमेंट्स हैं। सरकार के भेजे नोटिस में झूठा कहा गया है कि हम वीजा पर भारत में आये थे और निर्धारित अवधि से अधिक समय तक यहां रुके थे।

29 अप्रैल तक 786 पाकिस्तानियों ने भारत छोड़ा…

24 अप्रैल से लेकर 29 अप्रैल की शाम 5 बजे तक अटारी-वाघा बॉर्डर के से 786 पाकिस्तानी वापस लौटे। PTI के मुताबिक 28 अप्रैल तक एक हजार से ज्यादा भारतीय पाकिस्तान से स्वदेश लौटे थे। 29 अप्रैल को पाकिस्तानी नागरिकों को जारी मेडिकल वीजा की वैधता भी खत्म हुई।

केंद्र सरकार ने 27 अप्रैल को आदेश जारी कर रहा था कि डेडलाइन में भारत नहीं छोड़ने वाले पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार कर केस चलाया जाएगा। उन्हें तीन साल जेल या तीन लाख रुपए जुर्माना या फिर दोनों की सजा हो सकती है।

भारत सरकार ने 25 अप्रैल को पाकिस्तानी नागरिकों के देश से जाने के आदेश को लेकर नोटिस जारी किया था। इसमें लॉन्ग टर्म, डिप्लोमैट्स और ऑफिशियल वीजा को छोड़कर पाकिस्तानी नागरिकों को जारी सभी तरह के वीजा 27 अप्रैल से रद्द कर दिए थे।

14 कैटेगरी के वीजा रद्द किए गए इससे पहले भारत सरकार ने 23 अप्रैल को बताया था कि पाकिस्तानी नागरिकों 14 कैटेगरी में दिए गए वीजा रद्द किए गए हैं। 12 कैटेगरीज के वीजाधारकों को 25 अप्रैल, SAARC वीजाधारकों को 26 अप्रैल और मेडिकल वीजा वालों को 29 अप्रैल तक भारत छोड़ने के लिए कहा गया था।

बाद में 12 कैटेगरीज के वीजा होल्डर्स के लिए भारत छोड़ने की समयसीमा बढ़ाकर 27 अप्रैल कर दी गई थी। इसके अलावा पाकिस्तान हाई कमीशन के डिफेंस, नेवी और एयरफोर्स के डिप्लोमैट्स को ‘अन वॉन्टेड पर्सन’ घोषित किया गया है। इन्हें 30 अप्रैल तक भारत छोड़ना होगा।

जानिए, वीजा की 14 कैटेगरी…

  1. मेडिकल वीजा: पाकिस्तानी नागरिकों को इलाज के लिए मेडिकल वीजा जारी किया जाता था। एक मरीज के साथ अधिकतम दो अटेंडेंट्स या परिजनों को नॉर्मली तीन महीने का वीजा जा दिया जाता था। ऐसे वीजा होल्डर्स को भारत छोड़ने के लिए 29 अप्रैल तक की मोहलत दी गई है। मेडिकल वीजाधारकों को इलाज के दस्तावेज तैयार रखने को कहा गया है, ताकि जांच में परेशानी न हो।
  2. SAARC वीजा: 1992 में SAARC वीजा छूट स्कीम शुरू हुई। इसके तहत जज, खिलाड़ी जैसे हाई-प्रोफाइल लोगों को वीजा मिलता था। इनमें आम नागरिक शामिल नहीं थे।
  3. बिजनेस वीजा: भारत में बिजनेस के लिए आने वाले पाकिस्तानी नागरिकों के लिए। यह वीजा 15 दिन से लेकर 3 साल तक वैध था।
  4. विजिटर वीजा: परिवार या रिश्तेदारों से मिलने के लिए जारी किए जाते हैं।
  5. जर्नलिस्ट वीजा: न्यूज एजेंसी, मीडिया और पत्रकारिता से जुड़े लोगों के लिए।
  6. कॉन्फ्रेंस वीजा: सेमिनार या सम्मेलनों में हिस्सा लेने के लिए।
  7. ट्रांजिट वीजा: भारत के रास्ते तीसरे देश जाने के लिए।
  8. ग्रुप टूरिस्ट वीजा: पाकिस्तानी पर्यटकों के ग्रुप को भारत में घूमने के लिए।
  9. माउंटेनियरिंग वीजा: भारत में माउंटेन ट्रैकिंग के लिए आने वाले विदेशियों के लिए।
  10. फिल्म वीजा: भारत में फिल्म, टीवी शो या सिनेमैटिक एक्टिविटी के लिए।
  11. स्टूडेंट वीजा: यह भारत में पढ़ाई करने के लिए विदेशी छात्रों को दिया जाता है।
  12. पिलग्रिम वीजा: एक पाकिस्तानी नागरिक भारत में तीर्थयात्रा के लिए।
  13. ग्रुप पिलग्रिम वीजा: पाकिस्तानी नागरिकों के ग्रुप को भारत में तीर्थयात्रा के लिए।
  14. वीजा ऑन अराइवल: यह वीजा भारत में आने पर ही मिल जाता है। हालांकि पाकिस्तान के लिए वीजा ऑन अराइवल पर पाबंदी है।

राजस्थान के बाड़मेर में 26 अप्रैल को एक पाकिस्तानी हिंदू परिवार की 6 महिलाएं, 5 बच्चे और 7 पुरुष DM ऑफिस पहुंचकर वापस पाकिस्तान न भेजने की गुहार लगाई।

गुजरात में 6500 से ज्यादा हिरासत में, बांग्लादेशी होने का शक जरात में अबतक 1700 से ज्यादा बांग्लादेशी हिरासत में लिए जा चुके हैं। वहीं, करीब 6500 को बांग्लादेशी होने के शक के आधार पर हिरासत में लिया गया है। छत्तीसगढ़ में पाकिस्तानी भाई-बहन को हिरासत में लिया गया है। इनके पास वैध पासपोर्ट और लॉन्ग टर्म वीजा था, लेकिन फर्जी वोटर कार्ड बनवाया था। इस पर पुलिस ने केस दर्ज किया।

राजस्थान के बाड़मेर में 26 अप्रैल को एक पाकिस्तानी हिंदू परिवार की 6 महिलाएं, 5 बच्चे और 7 पुरुष DM ऑफिस पहुंचकर वापस पाकिस्तान न भेजने की गुहार लगाई। परिवार ने कहा कि हमारा 45 दिन का वीजा है, लेकिन हम वापस नहीं लौटना चाहते। हमारे पास जो कुछ था, उसे वहां देकर यहां आए हैं। हमें वापस मत भेजिए। बच्चे भी अब यही रहना चाहते हैं।

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