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सूरत में 6 वर्षीय मासूम का दुष्कर्मी अरेस्ट: मां संग फुटपाथ पर सोई मासूम को उठा ले गया था, लहूलुहान हालत में छोड़ गया था – Gujarat News


गुजरात में सूरत के कतारगाम में फुटपाथ पर रहने वाले एक परिवार के लिए होली की रात कभी न भूल पाने वाला दर्द दे गई। रात में सोते समय इस परिवार की 6 साल की मासूम बच्ची को एक दरिंदा उठा ले गया। उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और लहूलुहान हालत में वापस वहीं

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पुलिस ने 8 घंटे में आरोपी को दबोचा सुबह जब मां ने बच्ची को दर्द से कराहते हुए देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बच्ची को गंभीर हालत में स्मीमेर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। उसके बाद कतारगाम पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीमें घटनास्थल पर पहुंच गईं। क्राइम ब्रांच को 200 सीसीटीवी कैमरों की जांच के बाद अपहरण की सीसीटीवी फुटेज मिली। फुटेज में आरोपी बच्ची को ले जाते हुए दिखाई दे रहा है। पुलिस ने 8 घंटे के भीतर आरोपी अजय वर्मा को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को पकड़ने के लिए 150 पुलिसकर्मियों की अलग-अलग टीमें लगी हुई थीं।

इसी ईवी चार्जिंग स्टेशन के पास मां बच्ची के साथ सो रही थी।

बच्ची ने पुलिस को आरोपी का हुलिया बताया आरोपी जब बच्ची को छोड़कर गया तो वह मां के पास जाकर सो गई थी। सुबह जब मां जगी और बच्ची को खून से लथपथ देखा, तो पूछा। बच्ची ने कहा कि एक काका मुझे ले गए थे। पुलिस ने बच्ची के माता-पिता से पूछताछ की। बच्ची के प्राइवेट पार्ट से लगातार खून बह रहा था, फिर भी उसने आरोपी के हावभाव, कपड़े और चेहरे की पूरी जानकारी दी।

बच्ची को तीन लेयर की इंजरी हुई है: डॉ. स्मीमेर के डॉक्टरों ने बताया कि दोपहर 2 बजे गायनिक और सर्जरी विभाग के डॉक्टरों ने डेढ़ घंटे सर्जरी की। बच्ची के प्राइवेट पार्ट में तीन लेयर तक इंजरी हुई है। 20 से 25 टांके लगाए गए हैं। बच्ची आईसीयू में है। वह डरी हुई है। हालत स्थिर है।

इसी कॉम्प्लेक्स में बच्ची से दुष्कर्म किया।

शादीशुदा है आरोपी अशोक वर्मा नाम: अजय अशोक वर्मा (25) मूल निवासी: धनाड़ी गांव, उतरौला, बलरामपुर (यूपी)। पेशा: पहले पीओपी और कलर का काम करता था। हाल में गन्ने के रस की मशीन पर काम कर रहा था। आवास: पिछले डेढ़ महीने से कतारगाम में किराये के कमरे में रह रहा था। वैवाहिक स्थिति: आरोपी अजय वर्मा शादीशुदा है। हिस्ट्री: दो साल पहले दक्षिण भारत में काम कर रहा था। इन धाराओं में केस दर्ज आरोपी के खिलाफ बीएनएस (आईपीसी-2023 की धारा 64(2)(एल), 65(2), 137(2)) और पॉक्सो एक्ट 2012 की धारा 3(ए), 3(बी), 3(सी), 4, 5(आई), 5(एम), 6 के तहत मामला दर्ज किया।



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