दरभंगा जिला और अपर सत्र न्यायाधीश सुमन कुमार दिवाकर की अदालत ने नागेश्वर सहनी के हत्या के जुर्म में सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के सनहपुर निवासी रणजीत सहनी और बलजीत सहनी को आजीवन सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है।
.
अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट में एपीपी चंपा मुखर्जी ने अभियोजन का पक्ष रखा। एपीपी मुखर्जी ने बताया कि अभियुक्तों ने आपसी दुश्मनी को लेकर 27 मई की रात 8.30 बजे सनहपुर गांव के नागेश्वर सहनी पर पिस्टल के बट और लोहे के रॉड से सिर पर प्रहार किया था, उसे गंभीर रूप से जख्मी कर दिया था।
बीच-बचाव में आए नागेश्वर सहनी के बेटे पंकज कुमार को भी अभियुक्तों ने मारपीट कर घायल कर दिया था, लूट भी की थी। जख्मी नागेश्वर को इलाज के लिए डीएमसीएच लाया गया। जहां से उसे पीएमसीएच रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान पीएमसीएच में उसकी मौत हो गई।
एक को 80 और दूसरे को 70 हजार रुपए अर्थदंड
घटना की प्राथमिकी मृतक के बेटे पंकज कुमार ने सिंहवाड़ा थाना में प्राथमिकी संख्या 97/22 दर्ज कराया। अदालत ने 3 जनवरी को दो अभियुक्तों को दोषी ठहराया था। सोमवार को अदालत ने मामले की सुनवाई पूरी कर बलजीत सहनी को सश्रम कारावास और 80 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अदालत ने रणजीत सहनी को 70 हजार रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई है।