Homeमध्य प्रदेशहाईकोर्ट बोला- नगर निगम सख्ती से लागू करें निर्देश: आवारा कुत्तों...

हाईकोर्ट बोला- नगर निगम सख्ती से लागू करें निर्देश: आवारा कुत्तों के हमले लगातार बढ़ रहे; एक साल में 50 हजार लोग हुए शिकार – Indore News



शहर में आवारा कुत्तों के हमलों के बढ़ते मामलों को लेकर हाई कोर्ट ने इंदौर नगर निगम को 2023 के पशु जन्म नियंत्रण (ABC) नियमों को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया है।

.

इस मामले में पशु कल्याण कार्यकर्ता वंदना जैन और पूर्व नगर निगम पार्षद महेश गर्ग द्वारा दो जनहित याचिकाएं दायर की गई थीं। इन पर बुधवार को सुनवाई हुई।

एक साल में 50 हजार से ज्यादा डॉग बाइट के मामले

सुनवाई के दौरान बताया गया कि पिछले एक साल में 50 हजार से ज्यादा डॉग बाइट के मामले सामने आए हैं।

याचिकाकर्ता वंदना जैन ने कहा कि नगर निगम के पास आवारा कुत्तों के प्रबंधन और इस समस्या के प्रति जागरूकता बढ़ाने की कोई ठोस योजना नहीं है। वहीं, महेश गर्ग ने डॉग बाइट के मामलों को खतरनाक बताते हुए इसे बच्चों की सुरक्षा के लिए गंभीर चिंता का विषय बताया।

नगर निगम को और ठोस कदम उठाने होंगे

कोर्ट ने कहा कि नगर निगम ने कुछ कदम उठाए हैं, लेकिन इस मुद्दे पर और अधिक ध्यान देने की जरूरत है। इसके साथ ही, कोर्ट ने नगर निगम को निर्देश दिया कि ABC नियमों के अनुसार आवारा कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण सुनिश्चित किया जाए।

राज्य पशु कल्याण बोर्ड इसकी निगरानी करे और समय-समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

सुनवाई के दौरान नगर निगम अधिकारियों ने बताया कि अब तक बड़ी संख्या में कुत्तों की नसबंदी की जा चुकी है। इस पर कोर्ट ने कहा कि इसके बावजूद समस्या बनी हुई है, इसलिए और ठोस कदम उठाने की जरूरत है।

इसके अलावा, कोर्ट ने नगर निगम को नागरिकों को आवारा कुत्तों को सुरक्षित क्षेत्रों में भोजन कराने के लिए जागरूक करने और पालतू कुत्तों के मालिकों को रेबीज की रोकथाम के उपायों की जानकारी देने के निर्देश भी दिए हैं।



Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Exit mobile version