हिसार जिले के गांव सुलचानी की रहने वाली महिला ने पति समेत ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज कराया है। पति बिजली विभाग में नौकरी करता है। शादी के बाद कम दहेज मिलने की बात कहकर ससुराल पक्ष उसे परेशान करने लगा।
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जानकारी के अनुसार कैथल के गांव गदली पट्टी के रहने वाले सुनील और उसके परिवार पर पत्नी ने दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज कराया है। पीड़िता सुशीला ने अपने पति सुनील, ससुर जयपाल, सास बिमला और देवर राहुल पर गंभीर आरोप लगाए हैं।
दहेज की मांग को लेकर परेशान करने लगे
सुशीला की शादी 28 फरवरी 2019 को सुनील से हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराल वाले दहेज की मांग को लेकर परेशान करने लगे। पीड़िता का कहना है कि उसके पिता ने अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च किया था। फिर भी ससुराल वाले शादी में कम दहेज मिलने के ताने देते थे।
नौकरी लगने के बाद प्रताड़ना और बढ़ गई
आठ महीने पहले सुनील को बिजली विभाग में नौकरी मिली। इसके बाद प्रताड़ना और बढ़ गई। पति और परिवार मारपीट कर तलाक की धमकी देने लगे। सुनील की दूसरी शादी कराने की बात भी कही गई। 13 अक्टूबर को सुशीला के साथ मारपीट की गई और जान से मारने की कोशिश की गई। पीड़िता ने डायल 112 पर कॉल कर पुलिस को बुलाया। पुलिस ने उसे मायके भेज दिया।
पीड़िता ने जान का बताया खतरा
पीड़िता ने बताया कि जब उसकी बेटी चार महीने की थी, तब उसकी बहन पूनम और बहनोई कपिल उसे नारनौंद थाने में छोड़ गए थे। डीएसपी के हस्तक्षेप पर चार महीने बाद ससुराल वाले उसे वापस ले गए। लेकिन कुछ दिन बाद फिर प्रताड़ना शुरू हो गई। सुशीला को अब अपनी जान का खतरा है।
दोनों पक्षों की काउंसलिंग करवाई गई
शिकायत पर हेड कॉन्स्टेबल मीना देवी ने जांच की। दोनों पक्षों की काउंसलिंग करवाई गई लेकिन समझौता नहीं हुआ। जांच में पाया गया कि देवर राहुल सुशीला से अलग रहता है और केवल खुशी या गम में आता-जाता है। उसके खिलाफ कोई आरोप साबित नहीं हुआ।
ससुर जयपाल और सास बिमला पर भी कोई आरोप साबित नहीं हुए। लेकिन पति सुनील पर दहेज मांगने, स्त्रीधन वापस न देने, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के आरोप सही पाए गए हैं। जांच के बाद नारनौंद थाना में पति सुनील के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 85, 316(2), 351(3) के तहत केस दर्ज किया गया। केस की जांच गहराई से की जा रही है।