झांसी में शादी की नियत से किशोरी को भगाकर ले जाने के मामले में कोर्ट ने दो आरोपियों को 3-3 साल की सजा सुनाई है। दोनों पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। नहीं देने पर दो माह की जेल अतिरिक्त काटनी होगी। यह फैसला पोक्सो एक्ट कोर्ट के विशेष न्याया
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विशेष लोक अभियोजक विजय सिंह कुशवाहा ने बताया कि एक महिला ने 29 जुलाई 2017 को प्रेमनगर थाना में तहरीर दी थी। जिसमें बताया था कि राजगढ़ निवासी लक्ष्मण प्रसाद अहिरवार, उसका पिता मेवालाल और मां 24 जुलाई 2017 को उसकी 14 साल की बेटी को बहला-फुसलाकर भगा ले गए। इसके बाद लक्ष्मण ने रेप किया था। पुलिस ने केस दर्ज कर लक्ष्मण, उसके पिता और राजगढ़ निवासी जगदीश कुशवाहा पुत्र सूरज प्रसाद को गिरफ्तार किया था।
इसके बाद तीनों के खिलाफ चार्जशीट पेश की गई। मामले में मां को क्लीनचिट दे दी थी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान आरोपी लक्ष्मण प्रसाद अनुपस्थित हो गया था। उसे फरार घोषित करते हुए पत्रावली अलग कर दी थी। अब कोर्ट ने लक्ष्मण प्रसाद के पिता मेवालाल और जगदीश को दोषी करार देते हुए 3-3 साल के कारावास की सजा सुनाई है।