उवैस चौधरी | इटावा3 मिनट पहले
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इटावा में एक नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने आरोपी रामजी बाथम को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। विशेष पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी पर 2,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
मामला 5 मार्च 2021 का है, जब थाना फ्रेंड्स कॉलोनी में आरोपी के खिलाफ धारा 376/506 भादवि और पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार के निर्देशन में चलाए गए विशेष अभियान के तहत मामले की जांच की गई।
उपनिरीक्षक संत कुमार ने जांच अधिकारी के रूप में पुख्ता साक्ष्य जुटाए और न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मामले में अपर पुलिस अधीक्षक नगर, थाना फ्रेंड्स कॉलोनी पुलिस टीम, मानीटरिंग सैल और सम्मन सैल की सक्रिय भूमिका रही। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता दशरथ सिंह चौहान ने मजबूत पैरवी की।
12 फरवरी 2025 को ADJ स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट इटावा ने सभी साक्ष्यों और गवाहियों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई। यह फैसला पीड़िता को न्याय दिलाने के साथ-साथ समाज में एक कड़ा संदेश भी है कि ऐसे जघन्य अपराधों को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।