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चंडीगढ़: पोर्श चालक पर गैर इरादतन हत्या की धारा जोड़ी: 7 दिन बाद धारा 105 ऐड, सेक्टर-4/9 डिवाइडिंग पर एक्सीडेंट में हुई थी मौत – Chandigarh News


चंडीगढ़ सेक्टर-4/9 डिवाइडिंग रोड पर तेज रफ्तार पोर्श कार की टक्कर से एक्टिवा सवार अंकित की मौके पर ही मौत हो गई थी। इस मामले में सेक्टर-3 थाना पुलिस ने 7 दिन बाद आरोपी पोर्श कार चालक पंचकूला निवासी संजीव बबूता के खिलाफ गैर इरादतन हत्या (बीएनएस की धार

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हादसे में अंकित के शरीर के दो टुकड़े हो गए थे। मृतक के परिजन लगातार इंसाफ की मांग कर रहे थे। यह धारा गैर-जमानती है, जिसके तहत आरोपी को गिरफ्तारी के बाद अब केवल अदालत से ही जमानत मिल सकती है। जबकि इससे पहले पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर थाने से ही जमानत दे दी थी।

आरोपी संजीव बबूता।

अब दोबारा होगी गिरफ्तारी

थाना पुलिस के मुताबिक अब आरोपी पोर्श कार चालक को गैर-जमानती धारा में दोबारा गिरफ्तार किया जाएगा। हादसे की भयावहता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि एक्टिवा के पार्ट्स सड़क पर बिखर गए। मृतक अंकित के जूते तक दूर जाकर गिरे। सड़क पर करीब 100 मीटर तक घसीटने के निशान मिले।

ड्यूटी से लौट रहा था घर

यह घटना 10 मार्च की रात की है। नया गांव निवासी अंकित ड्यूटी के बाद अपने घर लौट रहा था। जब वह सेक्टर-4/9 डिवाइडिंग रोड पर पहुंचा, तभी सामने से आ रही तेज रफ्तार पोर्श कार ने जोरदार टक्कर मार दी। इसके साथ ही कार ने एक अन्य एक्टिवा को भी टक्कर मारी। हादसे में अंकित की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक्टिवा सवार नया गांव निवासी गुरलीन और सोनी घायल हो गए थे।



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